Chief Minister Excellence Awards 2015-16
(Mukhyamantri Utkrushtata Puraskar - मुख्यमंत्री उत्कृष्ठता पुरस्कार )
Last date of applying is 30th MArch 2017.
Please Read Rules before Applying
For Application form and other detailes visit - http://www.gad.mp.gov.in/samman.htm
अशोक चक्र श्रृंखला पुरुस्कार
सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस एवं अभूतपूर्व कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कारों के अंतर्गत अशोक चक्र, कीर्तिचक्र एवं शौर्य चक्र प्रदान किये जाते हैं। उक्त पुरुस्कारों से सम्मानित सैनिक/असैनिक व्यक्तियों को शासन की ओर से नगद अनुदान एवं भूमि के एवज में नगद अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।
संत महापुरुषों के नाम पर पुरुस्कार
प्रदेश सरकार ने युवाओं में धर्म निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बढाने, पर्यावरण संरक्षण,महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एकता एवं मानवता की सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिये संत महापुरुषों के नाम पर रुपये 50,000/- के 5 पुरुस्कार निम्नानुसार स्थापित किये गये हैं:-
कबीर राज्य सम्मान पुरुस्कार
शंकराचार्य राज्य सम्मान पुरुस्कार
गुरुनानक राज्य सम्मान पुरुस्कार
गौतम बुद्ध राज्य सम्मान पुरुस्कार
रहीम राज्य सम्मान पुरुस्कार
सम्मान निधि / अनुदान
मंत्रीगणों का स्वेच्छानुदान
मंत्रि-परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले स्वेच्छानुदान की वार्षिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:-
मुख्यमंत्री - रु. 200 लाख
उप मुख्यमंत्री/मंत्री - रु. 10 लाख
राज्य मंत्री - रु. 5.00 लाख
उप मंत्री/संसदीय सचिव - रु. 2.00 लाख
उपरोक्त वार्षिक सीमा के अध्यधीन किसी एक प्रकरण में मुख्य मंत्री जी द्वारा रुपये दो लाख, उप मुख्यमंत्रीजी /मंत्रीजी द्वारा रुपये बीस हजार एवं राज्यमंत्री जी द्वारा रुपये सोलह हजार तथा उपमंत्री /संसदीय सचिव द्वारा रुपये चार हजार तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है।
मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरे हेतु अनुदान
मंत्रीगण के जनसम्पर्क दौरे के लिये प्रति विधान सभा क्षेत्र, रुपये दो लाख के मान से राशि हर वर्ष प्रावधानित की जाती है, जिसमें से जिलों के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर जिलाध्यक्ष स्वी.ति जारी करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.1997 के अनुसार इस मद से स्वी.ति हेतु योजनाओं का चयन, प्रभारी मंत्री, आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये, स्वयं करते हैं। तथापि गत 29 अप्रैल, 2000 को जारी आदेश द्वारा प्रति विधान सभा क्षेत्र के लिये आवंटित होने वाली रुपये दो लाख की राशि में से रुपये पच्चीस हजार की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित की गई है, जिसकी अनुशंसा माननीय सांसद द्वारा की जाती है।
प्रादेशिक सैनिकों को पुरुस्कार/अनुदान
प्रदेश के सैनिकों को प्रादेशिक सेना अलंकरण एवं प्रादेशिक सेना मण्डल मेडल से सम्मानित तथा पुरस्कृत होने पर राज्य शासन की ओर से क्रमश: रुपये 5,000/- एवं रुपये 3,000/- नगद पुरुस्कार स्वीकृत किये जाते हैं। वर्ष 2004-2005 में 3 प्रादेशिक सैनिकों को रुपये 3000/- प्रति सैनिक के मान से रुपये 9,000/- के नगद पुरुस्कार स्वीकृत किये गये हैं।
प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान
प्रादेशिक सेना सागर/महू को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाये जाने वाले प्रादेशिक सेना दिवस के आयोजन हेतु इस विभाग द्वारा नगद अनुदान स्वीकृत किया जाता है। 9 अक्टूबर, 2004 के आयोजन हेतु वर्ष 2004-05 में कमांडिग ऑफीसर,टी.ए.बटालियन सागर/महू को रुपये 9,000/- का अनुदान स्वीकृत किया गया है।
सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान
विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को जिलाध्यक्ष के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतकों के परिवार को अधिकतम रुपये 5,000/- एवं अन्य मामलों में रुपये 2,000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 की कंडिका-2 के अंतर्गत जिन्होंने आजादी की लड़ार्इ में वर्ष 1919 से 1946 तक की अवधि के दौरान भाग लिया है, ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाता है एवं सम्मान निधि स्वीकृत की जाती है। साथ ही राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को अभिमत हेतु भेजा जाता है।
प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -
राज्य शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में राज्य सम्मान निधि रुपये 4000/- प्रतिमाह दी जा रही है।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरण भी राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गवास होने पर उनकी अन्त्येष्टि आदि के लिये रुपये 4,000/- की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है।
राज्य सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नांकित सुविधायें राज्य सम्मान निधि तथा केन्द्रीय सम्मान निधि पाने वाले सेनानियों को दिये जाने के निर्देश हैं:-
कृषि प्रयोजन के लिये भूमिहीनों को शासकीय भूमि का आवंटन
मृत सेनानी के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता
सेनानी के पुत्र-पुत्रियों के लिये विश्वविद्यालय में प्रवेश
प्रदेश के सेनानियों के लिये नि:शुल्क चिकित्सा सहायता एवं उपचार
सेनानी के पुत्र-पुत्रियों को मेडिकल कालेज में स्थान आरक्षण की सुविधा
सेनानी के पौत्र एवं पौत्रियों के लिये इंजिनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण
सेनानी के पुत्र एवं पौत्रों के लिये शासकीय महाविद्यालयों में समस्त पॉलीटेकनिक तथा उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों एवं कला निकेतन, जबलपुर की उच्चतर माध्यमिक तकनीकी पाठ्यक्रम एवं प्रिंटिग टेक्नालॉजी पत्रोपाधि में प्रवेश हेतु आरक्षण।
सेनानी को राज्य परिवहन निगम की बसों में अटैण्डेण्ट के साथ नि:शुल्क यात्रा की सुविधा।
सेनानियों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के समय सम्मान देने हेतु शासन का प्रतिनिधित्व।
सेनानियों को खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आवंटित कंट्रोल की दुकानों के आवंटन में आरक्षण
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित भू-खण्डों एवं निर्मित भवनों का आवंटन में आरक्षण
सेनानियों के मरणोपरांत उनकी अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता
शासन द्वारा निर्धारित चार गंभीर रोगों (1) केंसर, (2) कृत्रिम अंग लगाया जाना आवश्यक हो (3) ओपन हार्ट सर्जरी आवश्यक हो, (4) गुर्दे, किडनी बदलना आवश्यक हो, में से कोर्इ रोग किसी सेनानी को है, तो उस रोग के उपचार हेतु चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986 के तहत रुपये 20,000/- तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
राज्य सेनानियों को नि:शुल्क डेंचर, चश्मा तथा श्रवण यंत्र दिये जाने की सुविधा।